उद्देश्य-
खेत तलाई योजना का उद्देश्य बरसात के पानी को इकठ्ठा कर सिंचाई के काम में लेने के लिए।
अनुदान-
खेत तलाई योजना में अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सिमान्त कृषकों को इकाई लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम 73,500/- रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा 90 प्रतिशत या 1,35,000/- रूपये प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर तथा अन्य श्रेणी कृषकों को लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 63,000/- रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा 80 प्रतिशत या 1,20,000/- रूपये प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर जो भी कम हो, अनुदान देय है।
न्यूनतम 400 घनमीटर क्षमता की खेत तलाई पर ही अनुदान दिया जाएगा।
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खेत तलाई योजना में पात्रता-
किसान के स्वयं के नाम एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य भूमि 0.3 हैक्टेयर एवं संयुक्त खातेदार की स्थिति में एक स्थान पर न्यूनतम भूमि 0.5 हेक्टेयर होनी चाहिए।
वैधता-
खेत तलाई योजना अनुदान सिर्फ इसी चालू वित्तीय वर्ष के लिए देय हैं।
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आवेदन प्रक्रिया-
इस योजना में अनुदान के लिए किसान भाई राज किसान साथी पोर्टल पर जनाधार के माध्यम से स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकता हैं ।
आवेदक आवेदन पत्र ऑन लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन लाईन ही प्राप्त कर सकेगा। आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड जनाधार कार्ड जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो ) खसरे का नक्शा ट्रेस सल्गन करना होगा।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु-
- आवेदन के बाद कृषि विभाग द्वारा खेत तलाई निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी।
- इसकी सूचना मोबाइल सन्देश / कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिलेगी।
- खेत तलाई योजना में तलाई के निर्माण से पहले व बाद में विभाग द्वारा मौका / सत्यापन किया जाएगा।
- अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगी।
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