राजस्थान फसल सुरक्षा योजना के अंतर्गत आगामी 2 वर्षों में 1.25 करोड़ मीटर तारबंदी के लिए किसानों को 125 करोड़ रूपये के अनुदान को मंजूरी दी है। अगर किसान भाई इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए पूरी जानकारी आपको इस लेख में मिलेगी की इसकी पात्रता क्या होगी, कैसे किसान भाई आवेदन करेंगे:-
पात्रता:-
- इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों को दिया जायेगा।
- व्यक्तिगत आवेदन में न्यूनतम 1.5 हैक्टर भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक है।
- एक कृषक समूह में न्यूनतम 2 कृषक व न्यूनतम 1.5 हैक्टर जमीन होना आवश्यक हो व समूह की भूमि की सीमायें निर्धारित पेरिफेरी में हो।
- प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान देय होगा (400 रनिंग मीटर से कम होने पर प्रोरेटा बेसिस पर अनुदान देय होगा) एवं खेत की पेरिफेरी की लम्बाई 400 मीटर से अधिक होने पर शेष दूरी में कृषक द्वारा स्वयं के स्तर पर तारबंदी की जायेगी तथा आवश्यक क्षेत्र में सम्पूर्ण रूप से तारबंदी किया जाना सुनिश्चित करने के उपरान्त ही अनुदान राशि कृषक को उपलब्ध करवाई जावेगी।
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अनुदान:-
राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना / राज्य योजना / इन.एम.ई.ओ तिलहन योजना अन्तर्गत अनुदान देय होगा।
लघु एवं सीमान्त कृषक | अन्य कृषक |
लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रुपये 48000/- जो भी कम हो । (अतिरिक्त 10 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 8000/- जो भी कम भी हो, राज्य योजना / मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से देय होगा।) | लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रुपये 40000/- जो कम हो । |
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आवश्यक दस्तावेज:-
- अनुदान आवेदन के साथ कृषक को जमाबंदी की नकल देनी होगी जो कि 6 माह से अधिक पुरानी नही हो ।
- कृषक को अनुदान हेतु जनआधार कार्ड संख्या व बँक पासबुक की प्रति देना अनिवार्य होगा।
आवेदन:-
आवेदन हेतु किसान स्वयं या नजदीकी ई-मित्र पर जाकर राजकिसान साथी पोर्टल पर आवेदन करें। आवेदन हेतु आवश्यक देस्तावेजों की स्केन कापी किया जाना अनिवार्य है।
नोट:-
वर्ष 2022-23 हेतु तारबंदी कार्यक्रम के ऑनलाईन आवेदन की सुविधा दिनांक 30.05.2022 से राज किसान साथीपोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।
अधिक जानकारी के लिए निकटतम कृषि कार्यालय में सम्पर्क करें अथवा राज किसान साथी हेल्प लाईन नम्बर 0141-2927047 या किसान कॉल सेन्टर के निःशुल्क दूरभाष नं. 18001801551 पर बात करें।
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