पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषको को सौर उर्जा पम्प संयंत्र स्थापना पर अतिरिक्त अनुदान हेतु कृषि विभाग राजस्थान के द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किये गए है।
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पीएम कुसुम वर्ष कम्पोनेंट- बी योजना वर्ष 2020-21 के तहत जारी दिशानिर्देश पूर्व पत्रांक पत्र (40) आ.उ/ सोलर / कुसुम / 2020-21/5568-5632 दिनांक 24.01.2022. 6403-04 दिनांक 21.02.2022 एवं 7036-7125 दिनांक 11.03.2022 के क्रम में
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रेफरेंस:-
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कम्पोनेंट बी स्टेण्ड अलोन और ऊर्जा पम्प सयंत्र स्थापना परियोजना वर्ष 2020-21 के तहत कृषकों को 60 प्रतिशत अनुदान पर सौर उर्जा पम्प सयंत्र स्थापित कराये जा रहे हैं।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा बिन्दु संख्या 134 (1) के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को 45 हजार रुपये तक का अतिरिक्त अनुदान दिये जाने का निर्णय किया गया है।
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इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति आईडी संख्या 102201650 दिनांक 01.04.2022 द्वारा प्राप्त कर ली गई है। अतः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को सौर उर्जा पम्प संयंत्र पर अतिरिक्त अनुदान दिये जाने हेतु निम्न दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं –
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को सौर उर्जा पम्प संयंत्र स्थापना पर अतिरिक्त अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करावे पीएम कुसुम योजना के कम्पोनेंट- बी स्टेण्ड अलोन सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना परियोजना वर्ष 2020-21 के तहत इस श्रेणी में आवंटित शत-प्रतिशत लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें।
- पीएम कुसुम योजना के कम्पोनेंट बी स्टेण्ड अलोन सौर ऊर्जा पम्प सयंत्र स्थापना परियोजना वर्ष 2020-21 के तहत जारी समस्त दिशानिर्देश लागू होंगे।
- राज किसान साथी पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों से पीएम कुसुम के तहत ली जा रही कृषक हिस्सा राशि में से 45,000 रुपये कम करते हुए कृषक हिस्सा राशि ली जाये।
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