फार्म पॉन्ड योजना किसानों के लिए बनी वरदान – 60% अनुदान किसानों को मिलेंगे 90000 रुपये – ऐसे उठाएं लाभ – ना करें देरी। वर्षा जल संग्रहण के दृष्टिकोण से कृषकों के लिए फार्म पॉन्ड (खेत तलाई) निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कार्य है। अगर आप किसान हैं तो आपको सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। राजस्थान सरकार राज्य के किसानों के लिए हमेशा से ही कई तरह की योजनाएं शुरु करती रहती है, जिससे किसान को आर्थिक सहायता मिल सके।
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क्यों जरूरी है फार्म पॉन्ड ?
सारे राजस्थान में पानी की सबसे ज्यादा किल्लत रहती है और पानी का स्तर भी बहुत नीचे है और यहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है। जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रो में पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है। जिसके कारण किसान कृषि भी नहीं कर पाते है क्योंकि कृषि करने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। राजस्थान सरकार ने फार्म पॉन्ड (खेत तलाई) स्कीम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है।
किसान खेत तलाई अनुदान योजना के अंतर्गत किसानों को वर्षा का जल संरक्षण व उसको सुरक्षित करने के लिए जिससे उस पानी को सिंचाई या किसी अन्य काम में उपयोग लिया जा सके। उसके लिए पॉन्ड बनाने के लिए कृषि विभाग के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है।
इस योजना के द्वारा एक तो कृषि के लिए सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाना है जिससे ज्यादा से ज्यादा कृषि करने के लिए किसान प्रोत्साहित हो जिससे किसानों की आय को बढ़ाया जा सके और बारिश का पानी को संचित किया जा सके। राजस्थान एक मात्र ऐसा राज्य है भारत में जंहा बारिश सबसे कम होती है जिसके कारण सूखा पड़ने के कारण बहुत से किसानो की फसल बर्बाद हो जाती है।
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अनुदान:-
वर्षा जल के संग्रहण एवं कुशलतम उपयोग के लिए फार्म पॉन्ड निर्माण पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के निर्देशों के अनुसार सभी श्रेणी के कृषकों को कच्चे फार्म पॉन्ड निर्माण पर लागत का 50% (इकाई लागत रुपए 87.50 प्रति घन मीटर भराव क्षमता) अथवा अधिकतम राशि रुपए 52500 जो भी कम हो तथा
प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड पर लागत का 50% (इकाई लागत रुपए 125 प्रति घन मीटर भराव क्षमता) अथवा अधिकतम राशि रुपए 75000 जो भी कम हो अनुदान देय होगा।
10% अतिरिक्त टॉप अप अनुदान:-
राजस्थान सरकार द्वारा इसके अतिरिक्त लागत का 10% अतिरिक्त टॉप अप अनुदान राज्य योजना से दिया जाएगा। इस प्रकार फार्म पॉन्ड निर्माण के लिए लागत का 50% अनुदान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं अतिरिक्त 10% अनुदान राज्य योजना द्वारा दिया जाकर कुल 60% अनुदान दिया जाएगा। अर्थात कच्चे फार्म पर निर्माण पर कुल अनुदान लागत का 60% अथवा अधिकतम रुपए 63000 एवं प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड पर कुल अनुदान रुपए 90000 अनुदान देय होगा।
कृषकों द्वारा न्यूनतम 400 घन मीटर या इससे अधिक आकार के फार्म पर निर्माण करने पर प्रोरेटा बेसिस पर गणना की जाकर अनुदान देय होगा। इस योजना लाभ न्यूनतम 400 घन मीटर व ज्यादा से ज्यादा 1200 घन मीटर का फार्म पॉन्ड निर्माण करने के लिए दिया जायेगा।
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सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र आवश्यक:-
राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार किसान को अपने खेत में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र ड्रिप अथवा स्प्रिंकलर लगाना अनिवार्य है उसके बाद ही किसान को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
फार्म पॉन्ड का निर्माण खेत के निचले हिस्से में जहां पूरे खेत का पानी एकत्रित होता है वहां किया जाता है। फार्म पॉन्ड निर्माण में खेत की स्थिति के आधार पर लंबाई व चौड़ाई में परिवर्तन किया जा सकता है लेकिन गहराई 3 मीटर से कम नहीं होगी, फार्म पॉन्ड में ढलान यानि स्लॉप 1: 1.5 के अनुपात में होना चाहिए।
फार्म पॉन्ड के लिए कृषक पात्रता:-
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत सभी कृषक अनुदान के पात्र हैं। कृषक के नाम एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य भूमि 0.3 हैक्टर का स्वामित्व हो तथा सह खातेदारों की स्थिति में भी न्यूनतम आधा हैक्टर भूमि के हिस्से में हो, वे किसान अनुदान के पात्र होंगे।
योजना के अंतर्गत कृषक स्वयं के नाम से अन्यत्र स्थित में भी फार्म पॉन्ड का निर्माण करना चाहता है तो ऐसे फार्म पॉन्ड के निर्माण पर अनुदान देय होगा। एक कृषक को दूसरे फार्म पॉन्ड पर अनुदान अन्यत्र स्थित भूमि अथवा अन्य खसरा के आधार पर देय होगा।
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आवेदन कैसे करें ?
कृषक नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर राज किसान साथी पोर्टल आवेदन कर सकता है। आवेदन के लिए जन आधार कार्ड होना आवश्यक है। ई-फार्म में चाही जानकारी भरकर आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र (जमाबंदी नकल), खेत का नक्शा, बैंक खाता विवरण आदि दस्तावेज आवश्यक है। कृषक को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद रसीद सुरक्षित रखना चाहिए।
प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही करे निर्माण :-
आवेदन के उपरांत कृषि विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति आदेश जारी किए जाने के पश्चात फार्म पॉन्ड का निर्माण करना होगा। कृषि विभाग द्वारा अनुदान दिए जाने के उपरांत पॉन्ड के रखरखाव एवं मरम्मत कार्य की समस्त जिम्मेदारी स्वयं किसान की होगी।
पॉन्ड का निर्माण घनी आबादी वाले क्षेत्र अथवा सड़क के किनारे से कम से कम 50 फीट की दूरी पर कराया जाएगा ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना होने से बचा जा सके। साथ ही फार्म पॉन्ड बनने के उपरांत लगाए जाने वाले बोर्ड पर चेतावनी हेतु लाल स्याही से “सावधान/खतरा, गड्ढा गहरा है, बच्चों को दूर रखें” कोचिंग स्पष्ट रूप से अंकित कराया जाएगा जिससे जनधन एवं पशुधन को होने वाली हानि वाली हानि को रोका जा सके। सुरक्षा की दृष्टि से फार्म पॉन्ड के चारों और फेंसिंग करनी चाहिए। योजना के अंतर्गत निर्मित फार्म पॉन्ड के भौतिक सत्यापन के उपरांत वित्तीय स्वीकृति जारी कर अनुदान किसान के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
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सम्पूर्ण राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण के लिए पॉन्ड एक आदर्श योजना है और किसानों के लिए यह बहुत ही कारगर है। किसानों को अनुदान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
फार्म पॉन्ड के बारे में अधिक जानकारी के लिए यह वीडियो देखें
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