सिंचाई पाइपलाइन पर 50% अनुदान- ऐसे करे आवेदन - innovativefarmers.in
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सिंचाई पाइपलाइन पर 50% अनुदान- ऐसे करे आवेदन

Written by Vijay Gaderi

किसानों के पानी की बर्बादी रोकने के साथ-साथ फसलों की सिंचाई में में सुविधा मिल सके। कृषि विभाग द्वारा किसानों को पानी बचाने के साथ-साथ खेतों में भी पानी की आपूर्ति हो सके, इसके लिए किसानों को सिंचाई पाइपलाइन पर 50% तक अनुदान उपलब्ध करवा रहा है। इसकी पात्रता क्या होगी तथा किसान कैसे आवेदन करे, इसके लिए हमारे इस आलेख को पढ़ें-

सिंचाई पाइपलाइन

पात्रता:-

  1. कृषक के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए।
  2. कृषक के पास कुँएं पर विद्युत / डीजल / ट्रेक्टर चलित पम्पसेट है, वें अनुदान के पात्र होंगे।
  3. कृषक के नाम से सिंचाई स्त्रोत नही होने की स्थिति में एवं ऐसे कृषक अन्य कृषक से जिसके नाम से सिंचाई स्त्रोत है, पानी लेकर अपने खेत पर पाईप लाईन स्थापित करना चाहते है, तो ऐसे कृषकों द्वारा सिंचाई स्त्रोत वाले कृषक जिससे पानी लिया जा रहा है, से सादा पेपर पर सिंचाई स्त्रोत से लगातार पानी उपलब्ध करवाने का प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।
  4. कृषक ने पूर्व में इस योजना पर अनुदान नहीं लिया हो।
  5. सिंचाई पाइपलाइन अनुदान हेतु जन आधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य है।

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अनुदान:-

लघु एवं सीमान्त कृषकअन्य कृषक
लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 18000/- जो भी कम हो।

(लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 15000/- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से एवं अतिरिक्त प्रावधान लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 3000/- जो भी कम हो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से देय होगा।)

अधिकतम राशि रुपये 15000/- या लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।

(सिंचाई पाइपलाइन लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 15000/- जो भी कम हो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से देय होगा ।)

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आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज:-

  1. आवेदन पत्र के साथ कृषक को एक फोटो, जमाबंदी की नकल / राजस्व विभाग द्वारा प्रदत्त स्वामित्व की पासबुक की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
  2. अजा./ अजजा के कृषक जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
  3. कृषकों को अनुदान हेतु जन आधार कार्ड संख्या देना आवश्यक होगा।

ऐसे करे आवेदन:-

सिंचाई पाइपलाइन आवेदन हेतु नजदीकी ई-मित्र पर जाकर राजकिसान साथी पोर्टल (Click Here) पर आवेदन करें। आवेदन हेतु आवश्यक देस्तावेजों की स्केन कॉपी किया जाना अनिवार्य है।

अधिक जानकारी के लिए निकटतम कृषि कार्यालय में सम्पर्क करें अथवा राज किसान साथी हेल्प लाईन नम्बर 0141-2927047 या किसान कॉल सेन्टर के निःशुल्क दूरभाष नं. 18001801551 पर बात करें।

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