नमस्ते किसान भाइयों आज इस लेख में हम जानेंगे की राजस्थान के निवासी PM-KUSUM Yojana सोलर पंप परियोजना में आवेदन कैसे कर सकते है और इसकी क्या-क्या प्रिक्रिया हैं।
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आवेदन हेतु पात्रता:-
- कृषक के यहां फवारा संयंत्र/ड्रिप संयंत्र/मिनी स्प्रिंकलर का होना अनिवार्य है।
- सोलर पंप 3 एचपी हेतु भू-स्वामित्व 0.4 हेक्टेयर,
- 5 एचपी हेतु भू-स्वामित्व 0.75 हेक्टेयर,
- 7.5 एचपी हेतु भू-स्वामित्व 1.0 हेक्टेयर
- 10 एचपी हेतु भू-स्वामित्व 1.5 हेक्टेयर होना आवश्यक है।
सोलर पंप यंत्र अनुदान विवरण तालिका:-
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क्र सं. | सोलर पंप | लागत राशि | अनुदान राशि 60 प्रतिशत | कृषक हिस्सा राशि 40 प्रतिशत |
1. | 3HP (AC) | 1,66,073 | 99,644 | 67,432 |
3HP(DC) | 1,69,830 | 1,01,898 | 67,932 | |
2. | 5HP(AC) | 2,31,306 | 1,38,784 | 92,522 |
5HP(DC) | 2,37,961 | 1,42,777 | 95,184 | |
3. | 7.5HP(AC) | 3,35,441 | 2,01,265 | 1,34,176 |
7.5HP(DC) | 3,52,207 | 2,11,324 | 1,40,883 | |
4. | 10HP(AC) | 4,42,134 | 2,01,265 | 2,40896 |
10HP(DC) | 4,49,213 | 2,11,324 | 2,37,889 |
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आवेदक निम्न दस्तावेजों के साथ ई -मित्र पोर्टल पर ऑनलाईन कराए।
- PM-KUSUM Yojana का आवेदन फार्म मय कृषक फोटो सहित।
- जमाबंदी मय नक्शा-ट्रेस
- सिचाई स्रोत – कुआ टयूबवेल फार्म पोंड का प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड व जनआधार कार्ड की सत्य प्रतिलिपि
नोट:- ऑनलाइन पत्रावली होने के पश्चात कृषक की पात्रता वरीयता के आधार पर निर्धारित होने पर ही किसी भी रजिस्ट्रड सोलर कंपनी का कोटेशन सहित मूल पत्रावली को जिला कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जिसके पश्चात ही प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा सकेगी।
प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के पश्चात् कृषक को कार्यालय से सूचित किया जाएगा कि अपना स्वयं के खाते का कृषक हिस्सा राशि का डीडी सदस्य सचिव (HDS) चित्तौरगढ़ (जिले का नाम) कार्यालय में प्रस्तुत करने के पश्चात ही संबंचित रजिस्टर्ड सोलर कंपनी को सामान आपूर्ति एवं स्थापना हेतु कार्य करने का कार्यादेश जारी किया जा सकेगा।
केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगवाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://mnre.gov.in/ पर जाएँ। फिर होम पेज पर दिए योजना संबंधित दिशा-निर्देश को पढ़ें। दिशा-निर्देशों के माध्यम से आपको पंजीकरण करने में सहायता मिलेगी।
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प्रधानमंत्री-कुसुम (PM-KUSUM Yojana) योजना के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली वैबसाइटों से सावधान
मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कई फर्जी वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन आवेदकों से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (प्रधानमंत्री-कुसुम योजना) के नाम पर किसानों से सोलर पम्प लगाने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के साथ पंजीकरण शुल्क तथा पंप की कीमत का ऑनलाइन भुगतान करने को कह रहे हैं। इनमें से कुछ फर्जी वेबसाइट डोमेन नाम * .org, * .in, * .com में पंजीकृत हैं जैसे www.kusumyojanaonline.in.net, www.pmkisankusumyojana.co.in, www.onlinekusamyojana.org.in, www.pmkisankusumyojana.com और इसी तरह की कई अन्य वेबसाइटें हैं।
इसलिए प्रधानमंत्री-कुसुम (PM-KUSUM) योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि वे धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइटों पर न जाएं तथा कोई भी भुगतान न करें। प्रधानमंत्री-कुसुम योजना को राज्य सरकार के विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
योजना की अधिक जानकारी के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की आधिकारिक वेबसाइट www.mnre.gov.in पर विजिट करें अथवा टोल फ्री नंबर 1800-180-3333 डायल करें !
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प्रधानमंत्री-कुसुम (PM-KUSUM Yojana) योजना के नाम पर धोखाधड़ी के बारे में अधिक जानकारी हेतु यह वीडियो देखे
Video – 1
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Video – 2
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